Wednesday, December 25, 2024
spot_img
HomeFARRUKHABAD NEWSन्यायालय के आदेशो के अवहेलना करने पर पटियाली थानाध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा...

न्यायालय के आदेशो के अवहेलना करने पर पटियाली थानाध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

फर्रुखाबाद: वर्ष 2015 में हुए एक जानलेवा हमले के मामले में दर्ज मुकदमे में अभियुक्तों को सम्मन 

तामील न कराने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद की अदालत ने पटियाली थाने के थानाध्यक्ष के विरुद्ध धरा 29  पुलिस अधिनियम के तहत वाद पंजीकृत करने के आदेश पारित किये|

ज्ञात हो कि वर्ष 205, अप्रैल में फतेहगढ़ के बजाज बाजार निवासी रशीद अली पुत्र सादिक अली ने फतेहगढ़ कोतवाली में काजी टोला पटियाली निवासी आबाद हुसैन, खालिद, अल्ताफ और शब्बू के विरुद्ध जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया था| न्यायालय ने अभियुक्तों को तलब करने के लिए समय समय पर कई बार सम्मन भेजे मगर पटियाली थाने के पुलिस कर्मियों ने सम्मन तामील नहीं कराये| अदालत ने गत माह मार्च 03, को भी थानाध्यक्ष को स्वयम उपस्थित होकर स्पष्टीकरण माँगा था मगर थानाध्यक्ष फिर भी नहीं पहुचे| इससे शुब्ध होकर अदालत ने थानाध्यक्ष पर अभियुक्तों को अनुचित लाभ पहुचाने का आरोप स्पष्ट परिलक्षित होने की दशा में धरा 29 पुलिस अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश कर दिये| इसी के साथ अभियुक्तों के खिलाफ एक बार फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments