Monday, December 23, 2024
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जिले में 2 अप्रैल से जारी होगी अधिसूचना,पढ़े चुनाव का पूरा कार्यक्रम

फर्रुखाबाद:लोक सभाचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में गर्माहट तेज है| कई दावेदार टिकट हासिल करने के लिए दिल्ली और लखनऊ में चक्कर काट रहे है| इस आपाधापी के बीच जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है|
जिले में आगामी 2 अप्रैल से निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी|आठ दिन बाद 9 अप्रैल को नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि,10 अप्रैल बुधवार को नामांकन पत्रों की जाँच की जायेगी| इसके साथ ही 12 अप्रैल को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि रखी गयी है| इसके बाद 29 अप्रैल को मतदान कराया जायेगा और 23 मई से मतगणना होगी|
राजनैतिक दलों को वीडियो बैन की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी| जिमसे मोटर वाहन अधिनियम के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय शामिल होंगे|वीडियो बैन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नही है|जिसे रोड शो में प्रयोग किया जा सकता है|लेकिन इसके व्यय को लिखित रूप से पार्टी के व्यय के खाते में शामिल करना होगा|
काफिले में 10 वाहनों से अधिक की नही मिलेगी अनुमति
जिले में नेताओं व उम्मीदवार के काफिले में जाने के लिए सुरक्षा वाहनों को छोड़कर केबल 10 वाहनों के जाने की अनुमति दी जायेगी| 10 से अधिक वाहन होने पर उन्हें 200 मीटर दूर छोटे-छोटे समूह बनाकर चलाना होगा|बाइकों पर 2/1 फीट का झंडा या 3 फीट का झंडा प्रयोग किया जा सकता है| वाहनों व जुलूस में लोगों की संख्या भी पूर्व में बतानी होगी|रोडशो के दौरान पटाखे व हथियार चलाने की अनुमति नही मिलेगी|
प्रत्याशी के साथ नामांकन के लिए जा सकेंगे केबल चार लोग
नामांकन के दौरान जब प्रत्याशी भीतर प्रवेश करेगा तो उसके साथ केबल चार लोगों के जाने की अनुमति मिल सकेगी| नामांकन के दौरान सभी दरवाजों पर सीसीटीवी लगे होंगे|
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साउंड पर रहेगा बैन
चुनाव सम्बन्धी सभाओं के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी|दो पहिया वाहनों पर स्टीकर व बैनर लगाये की भी अनुमति नही होगी|गठबंधन वाली पार्टी को दोनों पार्टियों के झंडे प्रचार वाहन पर लगाने की अनुमति होगी|
मतदान केंद्र व सरकारी भवन से 200 मीटर की दूरी पर ही बनेगा चुनाव कार्यालय
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार किसी भी सरकारी भवन,परिसर,रेलवे स्टेशन,बस अड्डे,डांकघर,सरकारी अस्पताल आदि से 200 मीटर की परिधि पर किसी भी पार्टी का कार्यालय नही बनेगा| इसके साथ ही किसी भी सरकारी भवन पर पोस्टर बैनर आदि नही लगाया जायेगा|

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