Monday, December 23, 2024
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हाई कोर्ट के आदेश पर अबैध निर्माण गिराने में खानापूरी!

फर्रुखाबाद:बसपा नेता व पूर्व में विधान सभा भोजपुर के प्रत्याशी रहे जैमिनी राजपूत के हाथे सहित एक दर्जन दलितों के मकान अबैध रूप से बने होने पर हाई-कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए गये| जिसमे कड़ी कार्यवाही करते हुये तहसीलदार सदर को निर्माण ध्वस्त कर उन्हें सूचित करने के भी आदेश जारी थे| उस दौरान फर्जी रूप से अबैध निर्माण ध्वस्त कराकर हाई कोर्ट में रिपोर्ट भेज दी गयी| जब हाईकोर्ट ने पुन: तहसीलदार को तलब किया तो फिर एक बार रविवार को पुन: तहसीलदार सदर मौके पर पंहुचे और कुछ अबैध निर्माण ध्वस्त करा खाना पूरी कर दी|
शहर क्षेत्र के ग्राम खानपुर निवासी सोहित कटियार पुत्र कृपा शंकर कटियार ने हाई को कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था की गाँव के रामपाल पुत्र अहिबरन,राधे,राजरानी पत्नी रामसिंह,सुनीता पत्नी छोटेलाल, हंसमुखी पत्नी रामबाबू, राजू पुत्र मौजीलाल, राजू सहाय पुत्र केशब सहाय, दीपक पुत्र किशन लाल, ब्रह्मानंद पुत्र झब्बूलाल, राजे पुत्र मदनलाल,मुन्नालाल पुत्र श्यामलाल, प्रकाश पुत्र बाबूराम व चन्द्र शेखर के साथ ही बसपा नेता जैमिनी राजपूत के द्वारा भी काफी भूमि पर अबैध कब्जे किये है| इस पर आदेश हाई कोर्ट ने बीते 31 अक्टूबर 2017 को अबैध निर्माण गिराने के आदेश किये थे| लेकिन इसके बाद भी जब जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नही की तो सोहित ने पुन: हाई कोर्ट को मामले से अबगत कराया था|
हाई कोर्ट का आदेश ना मामने पर जिला प्रशासन को बीते 26 अप्रैल 2017 को पुन: आदेश जिला प्रशासन को जारी कर अबैध निर्माण ध्वस्त कराने के साथ ही कृत कार्यवाही से अवगत कराने के आदेश दिये| जिसके बाद बीते 17 मई 2018 को जिला प्रशासन के अधिकारी और लेखपाल खानपुर पंहुचे थे और अतिक्रमण तोड़ने की बात कही तो अबैध कब्जा करने वाले लोगों ने कुछ समय माँगा था| लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट को गुमराह कर तहसीलदार के द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाकर हाई कोर्ट में पेश की गयी| फर्जी रिपोर्ट ने हाई कोर्ट को पुन: सोहित कटियार ने हाई कोर्ट को अवगत कराया| जिस पर पुन: हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को 21 जनवरी को तलब किया|
हाई कोर्ट में पेश होने के एक दिन पूर्व ही तहसीलदार सदर प्रदीप कुमार जेसीबी लेकर खानपुर पंहुचे और अतिक्रमण हटाने की खानापूरी कर दी| शिकायत कर्ता सोहित ने बताया कि तहसीलदार ने पुन: अतिक्रमण हटाने में खेल किया है| वह पुन: कोर्ट की शरण लेंगे| तहसीलदार सदर प्रदीप कुमार ने जेएनआई को बताया की उन्होंने सभी अबैध निर्माण ध्वस्त करा दिए है| पूर्व में क्या हुआ इसकी उन्हें जानकारी नही है|हाई कोर्ट के आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया गया है|

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