फर्रुखाबाद:जिला बार एसोसिएशन की अनुशासन समिति ने बार सदस्यों के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिया है| जिसके तहत बार एसोसिएशन के अलावा अन्य किसी अधिवक्ता संगठन से जुड़े होने की पुष्टि पर बार सदस्य की किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की इजाजत नहीं होगी|
अनुशासन समिति के सदस्य डॉ अनुपम दुबे,दीपक द्विवेदी व शिवप्रताप सिंह ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के अतिरिक्त जो सदस्य अन्य किसी अधिवक्ता के संगठन में किसी भी रूप में शामिल होगा या उसके शामिल होने का कोई सक्ष्य मिलेगा| तो सर्वोच्च न्यायालय के वन बार वन वोट के सिद्धांत के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश के तहत जिला बार का सदस्य बार की किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी रूप में भाग लेने से वंचित रहेगा|