फर्रुखाबाद: नाबालिक मासूम किशोर ने वर्दी में पूंछताछ करने के मामले में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने थानाध्यक्ष मेरापुर को नोटिस भेज कर जबाब तलब किया है|
बीते दिन थाना मेरापुर के थानाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह गंगवार ने दम्पत्ति के साथ हुई लूट की घटना के बाद उनके 6 वर्षीय मासूम रिषभ पुत्र संजीब शाक्य से वर्दी में पूंछताछ की थी| जो कानून का खुला उलंघन है| जेएनआई ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था| जिसके बाद मामले को न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने पूरे मामले को गम्भीरता से संज्ञान लिया|
न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने खबर को संज्ञान लेकर थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किया| जिसमे कहा गया गया है कि आपके द्वारा जो बर्दी में पूंछताछ कर रहे है वह काफी निंदनीय है| किशोर न्याय अधिनियम 2015 की आदर्श नियमावली 2016 की धारा 8 की उप धारा 3/4/5 में यह साफ है कि किसी भी बालक से पुलिस को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए| यह जानकारी हर पुलिस कर्मी को ज्ञात होनी चाहिए|
न्याय पीठ ने 28 फरवरी तक थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण तलब किया है|