Monday, December 23, 2024
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अब लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बारी

लखनऊ:उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के बावजूद बड़ी संख्या में धर्मस्थलों पर लाडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं ली गई। जिला प्रशासन की ओर से इन सभी स्थलों पर पहले नोटिस भेजा जा चुका है। अब 27 जनवरी से विशेष अभियान चलाने की बारी है। अब ऐसे स्थलों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक सैंपल सर्वे के मुताबिक करीब एक तिहाई स्थलों पर अनुमित नहीं ली गई है। इस मामले में अब राजस्व विभाग की टीम की रिपोर्ट पर थाना पुलिस कार्रवाई को अंजाम देगी।
पांच साल सजा या एक लाख रुपये जुर्माना
प्रदेश सरकार के आदेश के बाद बिना अनुमति के लाडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही अपना फैसला सुना चुका है। आदेश का अनुपालन न करने वालों पर पांच साल की सजा या फिर एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। जिन स्थलों की अनुमति दी गई है वहां केवल एक हार्न या एक लाउडस्पीकर ही लगाया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक करीब एक तिहाई स्थानों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं ली गई। गोंडा के तरबगंज में 101 स्थलों पर नोटिस के बावजूद लाडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं ली गई। एसडीएम अमरेश कुमार ने बताया हाईकोर्ट के आदेश पर धार्मिक व अन्य स्थलों पर लाउडस्पीकर का चिह्नांकन राजस्व टीम से कराया गया था। क्षेत्र में 312 स्थलों को चिह्नित करके नोटिस जारी की गई थी। निर्धारित अवधि में 211 लोगों को लाडस्पीकर की अनुमति जारी की गई है जबकि 101 स्थलों के लिए अनुमति नहीं ली गई।
फैजाबाद के रुदौली में 621 धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर की अनुमति प्रशासन ने दी है। एसडीएम पंकज सिंह ने बताया कि 27 जनवरी से विशेष अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों का सत्यापन कराया जाएगा। जहां बगैर अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग होगा, वहां लाउडस्पीकर उतराने के साथ ही कार्रवाई की जाएगी। अनुमति न लेने वाले सभी इलाकों के थानाध्यक्ष को ऐसे स्थलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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