फर्रुखाबाद: राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जन सूचना अधिकारी द्वारा जन सूचना अधिकार के नियमानुसार समयसीमा के भीतर आरटीआई का समय पर निस्तारण किया जाये|
कलेक्ट्रेट सभागार में आयुक्त विजय शंकर शर्मा ने जनसूचना अधिकारयों और प्रथम अपिलीय अधिकारीयों की बैठक की अध्यक्षता की| स्टेट रिसोर्स राजेश मेहतानी मेहतानी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुचानाधिकरियो को प्रशिक्षण दिया| उन्होंने कहा सूचना छुपाना जन सूचना का कार्य नही है| जन सूचना का अधिकारी पूरे देश में लागू है| अधिनियम का उद्देश्य है कि नागरिकों को सूचना के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिये व्यावहारिक व प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो| बैठक में कहा गया कि सूचना प्राप्ति हेतु अनुरोध में 500 से अधिक शब्द न होने चाहिये| सूचना जनहितार्थ है इसका निर्णय 5 दिन में करे और 10 दिन में उसका उत्तर दे| डीएम मोनिका रानी, एसपी मृगेंद्र सिंह, सीडीओ अपूर्वा दुबे, नगर मजिस्ट्रेट आदि रहे|
आयुक्त की गाडी के आगे फेंका आलू
जिस समय आयुक्त कलेक्ट्रेट में बैठक ले रहे थे उस समय लक्ष्मण सिंह किसानो के साथ अपनी मांगोंको लेकर पंहुचे| उन्होंने आलू उनकी गाड़ी के आगे फेक दिया| इसके बाद पुलिस से काफी विवाद हो गया| पुलिस ने जैसे तैसे शांत कर मामले को रफा-दफा कर दिया|