Thursday, December 26, 2024
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गरीब का मकान तोड़ थमाया 70 हजार का अर्थदंड

फर्रुखाबाद: पहले गरीब का 60 वर्ष पुराना आवास तोड़ दिया और फिर उसके बाद उस पर 70 हजार रूपये जुर्माना भी लगा दिया| जिससे उसके परिवार की आँखों में केबल आंसू ही दिख रहे है| जिलाधिकारी से पीड़ित ने गुहार लगायी तो उसे उन्होंने चलता कर दिया|

पीड़ित रामपाल पुत्र मुंशी सिंह निवासी सिरौली नवाबगंज ने बताया की उसका लगभग 60 वर्ष पुराना मकान था| जिसमे वह अपने पिता व परिवार के साथ रहता था| उसकी पांच पुत्रियाँ है| जिसमे से दो विवाह योग्य है| ग्राम पंचायत ने उसके पिता के रकबा 3588 को अनाधिकृत रूप से कब्जा दिखाकर तहसील में अभियोग पंजीकृत कराया|

तहसील ने लेखपाल से स्थलीय निरीक्षण कराया| जिसमे 12 जुलाई 2000 को वह निर्देश साबित हो गये| इसके बाद बीते 11 जून 2015 को लगभग 5 बजे तत्कालीन एसडीएम सुनील वर्मा, तहसीलदार संजीब ओझा, लेखपाल जाकिर हुसैन ने भारी पुलिस बल के साथ आकर उसका आवास गिरा दिया| यह सूचना जिला प्रशासन को तहसीलदार ने उपलब्ध नही करायी| इतना तो ठीक था लेकिन उसके बाद तहसील से 70 हजार छतिपूर्ति जमा करने का नोटिस आ गया|

पीड़ित अपने पत्नी व बच्चो के साथ जिलाधिकारी मोनिका रानी से मिला| लेकिन जिलाधिकारी ने उन्हें टरका दिया| जिसके बाद पूरा परिवार काफी समय तक उनके कार्यालय से सामने रोता रहा|

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