Tuesday, December 24, 2024
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हाईकोर्ट ने की राजेश मिश्रा और अंकित की रासुका निरस्त

फर्रुखाबाद: बीते 13 अगस्त को शहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरु रोड पर एक युवती से छेड़छाड़ को लेकर उपजे सांप्रदायिक विवाद के बाद पुलिस ने राजेश मिश्रा और अंकित तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था| उन पर पुलिस ने रासुका भी तामिल की थी| शुक्रवार को हाईकोर्ट की पीठ ने दोनों की रासुका निरस्त कर दी|
पुलिस ने हिन्दू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा व गौ रक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अंकित तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जिला कारागार फ़तेहगढ़ भेज दिया था| जंहा उन पर 30 अगस्त को पुलिस ने रासुका की कार्यवाही कर दी थी| इसके बाद राजेश मिश्रा को बस्ती व अंकित तिवारी को देवरिया भेज दिया गया था| तभी से दोनों जेल में निरुद्ध है| शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीके नारायण व अरविन्द मिश्रा की पीठ ने दोनों की रासुका निरस्त कर दी| पैरवी हाईकोर्ट के अधिवक्ता हनुमान प्रसाद मिश्रा व अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने की| रासुका निरस्त होने पर युवाओ ने मिष्ठान वितरण किया|

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