Monday, December 23, 2024
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नकली नोट में 13 साल बाद दोष मुक्त

CORTफर्रुखाबाद: बीते वर्ष 2003 ने पुलिस ने जाली नोट के मामले में चार को आरोपी बनाया था| जिसमे कोर्ट ने सोमवार को दोष सिद्ध ना होने पर दो आरोपीयों को दोष मुक्त कर दिया|

थाना मऊरवाजा पुलिस ने बीते 13 वर्ष पूर्व विनोद कुमार पुत्र नन्थूलाल निवासी बजरिया, शिवकान्त शुक्ला पुत्र महेश शुक्ला निवासी खतराना, हरिकांत पाण्डेय शिव प्रसाद निवासी नुनहाई व वीरेन्द्र पाल पुत्र रूप रामपाल को दबोचा था| जिनमे आरोपी विनोद की मौत पहले ही हो चुकी है| जबकि शिवकान्त शुक्ला फरार है| आरोपी हरिकांत और वीरेन्द्र की पैरवी एडवोकेट दीपक द्विवेदी ने की| पर्याप्त सबूत ना मिलने से एडीजे आठ रविन्द्र श्रीवास्तव ने दोनों को दोष मुक्त कर दिया|

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