फर्रुखाबाद: अदालत के आदेश के बाद भी मुकदमा दर्ज ना करने और अदालत को गुमराह करने के मामले में थानाध्यक्ष मऊदरवाजा पर कार्यवाही की तलवार लटक गयी है|
विदित है कि थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के खारबंदी कुइआबूट निवासी सूची तिवारी पत्नी स्वदेश तिवारी का आरोप है कि उनके पति को बीते 19 जनवरी 2016 को पिंटू सिंह व गोपाल जी और दो अज्ञात लोग नौकरी दिलाने के नाम पर नागालैंड डिमापुर की कहकर ले गये थे| जब फोन पर सूचि ने 1 अप्रैल 016 को बात कि तो उन्होंने बताया कि वह मर गये है| इसके बाद सूचि ने 18 मई को थाना मऊदरवाजा में धारा 364 व 367 से सम्बंधित तहरीर दी| लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नही किया और पीडिता को टरका दिया|
20 मई को पीड़िता ने एसपी से गुहार लगायी| उन्हें रजिस्ट्री कर सूचना दी| लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई| जिसके बाद पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया| अधिवक्ता दीपक द्विवेदी की पैरवी पर कोर्ट ने 1जून को थानाध्यक्ष मऊदरवाजा को मुकदमा दर्ज कर विवेचना सुनिश्चित करने और एफआईआर की काँपी कोर्ट में उपलब्ध कराने के मामले में आदेश कर दिये| लेकिन थानाध्यक्ष सुनील यादव ने मुदकमा दर्ज नही किया गया ना ही तीन दिन में एफआईआर की काँपी अदालत में उपलब्ध करायी|
जब कोर्ट ने इस सम्बन्ध में जबाब तलब किया तोथाना पुलिस के द्वारा नील पर एफआईआर दर्ज कर 364 ( )कलाम खाली दर्शाया गया | अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने जब अदालत में सूचना प्राप्त की| जिसमे यह साफ बताया गया कि थानाध्यक्ष ने अदालत के आदेश की घोर अभेलना की है| जिससे अब अदालत से थानाध्यक्ष सुनील यादव पर कार्यवाही की तलवार लटक गयी है |