11 भाइयो को तीन-तीन वर्ष का कारावास

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE जिला प्रशासन

CORTफर्रुखाबाद: बीते 14 वर्ष पूर्व थाना मेरापुर क्षेत्र के ग्राम नौली निवासी राजबहादुर ने द्वारा एक दर्जन आरोपियों पे दर्ज कराये गये मुकदमे में अदालत ने 11 भाइयो को तीन-तीन वर्ष की सजा दी है| जबकि एक आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुंबरपाल सिंह की दो वर्ष पूर्व हत्या हो चुकी है|

एसी एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शिव सिंह यादव ने पुरानी रंजिश चलते ग्रामीणों पर जानलेवा हमले के 11 भाईयो को तीन वर्ष की सश्रम कैद और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है| जुर्माना ना देने की स्थित में अतिरिक्त कैद के आदेश भी किये है| बीते 14 वर्ष पूर्व गाँव नौली के राजबहादुर ने 3 नबम्बर 2002 में मुकदमा दर्ज कराया था| की उसके साथ चचेरा भाई जंगसिंह और अजमेर सिंह अपने खेत पर फसल देखने जा रहे थे| तभी रामशरण के गन्ने के खेत में छिपे बैठे कुंबरपाल सिंह, अजय पाल, शिवनंदन सिंह, रामपाल सिंह, ब्रजपाल सिंह व्रेश सिंह पुत्र विशुनदयाल, जय सिंह, सुरेश सिंह, मुकेश सिंह, सिंहमणि सिंह, शिववीर सिंह, पुत्र रतिराम ने लाइसेंसी व अबैध हथियारों से फायरिंग कर दी| जिससे उनके चचेरे भाई जंगसिंह व अजमेर जख्मी हो गये| घटना के सम्बन्ध में तात्कालीन थानाध्यक्ष पीडी सिंह ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी| सुनवाई के दौरान दो वर्ष पूर्व आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुंबरपाल की हत्या कर दी गयी थी|

मामले की सुनवाई के दौरान एडीजीसी मो. अलीम व बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश ने धारा 147 में एक वर्ष का सश्रम कारावास 148 में एक वर्ष व 307/149 में तीन-तीन वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई| अर्थदंड ना देने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास दिये जाने की सजा सुनाई|