Monday, December 23, 2024
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हर्ष फायरिंग रोंकने में नाकाम थानेदारो पर गिरेगी गाज

uppफर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा ने आदेश जारी कर कहा है की जिस थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग होगी उस क्षेत्र के थानाध्यक्ष को पानी कुर्सी गवानी पड़ेगी|

श्री पंडा ने जारी किये गये पत्र में कहा है की व्यक्तिगत शास्त्र लाइसेन्स के दुरूपयोग की घटना आने दिन मिडिया के माध्यम से पड़ने और देखने को शासन को मिल रही है| शास्त्र लाइसेन्स व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु प्रदान किये जाते है| लाइसेसी का यह दायित्व होता है है की कोई इस तरह का कार्य ना करे जो किसी अन्य व्यक्ति के लिये हानिकारक हो|

उन्होंने कहा है की देखा गया है की शास्त्रों का प्रयोग शादी-विवाह व किसी जीत के जश्न पर नही किया जाना चाहिए| उन्होंने पत्र में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को आदेश दिये है की यदि कोई इस तरह की हर्ष फायरिंग करता पाया जाये तो उसके खिलाफ आयुष अधिनियम 1959 के तहत सुसंगत धाराओ में एफआईआर दर्ज की जाये| इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है की जिस थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिग का मामला सामने आयेगा तो उस क्षेत्र के थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जाये|

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