कन्हैया की जमानत पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

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kanhiyaa12नई दिल्ली:जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से गलत संदेश जाएगा। कन्हैया के वकील आज की हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया के वकील से पूछा कि आप सीधे यहां क्यों आए। इस पर वकील ने सुरक्षा का हवाला दिया। कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की सुरक्षा को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस कन्हैया को सुरक्षा देने को तैयार है ऐसे में अगर हम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हैं तो ये संदेश जाएगा कि बाकी कोर्ट सक्षम नहीं है।

कन्हैया के वकीलों ने दलील दी की पटियाला हाउस कोर्ट में जो कुछ हुआ उससे कन्हैया की सुरक्षा को खतरा है। हमें भी हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में जान का खतरा है। वकीलों का एक समूह लामबंद हो गया है और हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा के आदेश दिए गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा की दिक्कत है तो दिल्ली हाईकोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है। अभी मामला इस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे। सुनवाई करने पर गलत संदेश जाएगा कि दूसरी कोर्ट इस पर सुनवाई में सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट में दिक्कत हो तो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। वहीं सरकार तरफ से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी कि खतरा तो सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। दंगाई तो यहां भी आ सकते हैं। हम पूरी सुरक्षा की गारंटी देते हैं, आगे कुछ नहीं होगा।

हालांकि दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं किया हालांकि पुलिस ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला लाने पर ऐतराज जताया। साथ ही दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की पूरी सुरक्षा का भी आश्वासन दिया। गुरुवार को कन्हैया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान मशहूर वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी कन्हैया कुमार की जमानत के लिए पैरवी कर रहे हैं। इस दौरान कन्हैया कुमार के और वकील भी मौजूद थे।

कन्हैया कुमार की ओर से याचिका दाखिल करने वाली अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने याचिका में कहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में वकीलों के एक समूह ने कन्हैया पर कथित रूप से हमला किया था। वहां का माहौल जमानत याचिका पेश करने के लिए उचित नहीं है। कन्हैया कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अनुच्छेद 32 के तहत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। कन्हैया को बीते 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली पुलिस कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करेगी। साथ ही बस्सी ने ये भी कहा है कि पुलिस के पास कन्हैया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।वहीं जेएनयू मामले को लेकर कन्हैया के समर्थन में वामपंथी छात्र संगठनों ने दरभंगा से दिल्ली जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति को रोके रखा है। छात्रों की मांग है कि कन्हैया देशद्रोही नहीं है और उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। छात्र कन्हैया के समर्थन में जमकर नारे भी लगा रहे हैं।