मवेशी व्यापारी की हत्या में पूर्व प्रधान को उम्र कैद

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

PURV PRDHAN BLVIR SINGHफर्रुखाबाद: थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के ग्राम जसमई निवासी पूर्व प्रधान बलवीर यादव को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मबेशी व्यापारी की हत्या करने में दोषी करार देते हुये उम्रकैद क सजा सुनाई है|

विदित है की बीते 10 सितम्बर 1995 को रामवीर यादव ने थाना मऊदरवाजा में मुकदमा दर्ज किया था| जिसमे कहा गया था की उसका भाई धनपाल पूर्व प्रधान बलवीर के साथ मबेशी खरीदने और बेचने का व्यापार करता था| 8 सितम्बर को भाई घर से एक लाख रुपये लेकर घर से गया और लौट के नही आया| आरोपी ने उसके भाई की गला दबाकर हत्या कर दी थी| पुलिस ने धनपाल का शव आरोपी पूर्व प्रधान के घर बरामद की थी| जिसकी विवेचना कर रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष चन्द्र धर गौड़ ने 31 अक्टूबर को अदालत में चार्ज सीट दाखिल की|

मामले की सोमबार को सुनवाई के दौरान एडीजीसी निर्मल सिंह कटियार व बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने पूर्व प्रधान को दोषी करार देते हुये उम्र कैद की सजा सुनाई|