Wednesday, December 25, 2024
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सोनिया की हुंकार, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं…किसी से नहीं डरती

sonia_heraldcase0012नई दिल्ली:पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई टल गई है। अब सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत में पेश होना था। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सोनिया और राहुल को निचली अदालत में पेश होने को कहा था। इस मामले को लेकर आज कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया।

पेशी के कयासों के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे चेन्नई की यात्रा पर निकल गए। राहुल का चेन्नई जाने के कार्यक्रम पहले से ही तय था। राहुल के इस कदम से कयास लग रहे थे कि कांग्रेस को पूरी तरह यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से सोनिया-राहुल को राहत मिल जाएगी।

कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं की पेशी को देखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। उधर, सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट पहुंचे थे।उधर, सोनिया गांधी भी संसद के लिए रवाना हो गईं। मीडिया के सवाल पर सोनिया गांधी ने कहा कि जो करना है कोर्ट को करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि मै मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं किसी से नहीं डरती। मैं क्यों अपसेट होऊं।

वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह इस मामले को दोनों सदनों में उठाएगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। सिंघवी ने कहा कि सोनिया-राहुल दोनों कोर्ट में पेशी के लिए तैयार हैं।कोर्ट में सोनिया-राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि हम कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूंकि राहुल चेन्नई में हैं और सोनिया गांधी संसद सत्र में व्यस्त हैं, सैम पित्रोदा अमेरिका में हैं, इसलिए कुछ दिन की मोहलत चाहिए। इस पर कोर्ट ने 19 दिसंबर को पेशी की तारीख तय कर दी।

क्या है मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत 6 लोगों को झटका दिया। हाईकोर्ट ने इन लोगों की अपील को खारिज करते हुए इन्हें निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि इस फैसले को चुनौती देगी।

बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने निचली अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट में पैसों के लेन-देन में कानून का उल्लंघन हुआ है। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि सोनिया और राहुल ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 5 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली।

पहले नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जरनल लिमिटेड AJL को कांग्रेस ने 26 फरवरी, 2011 को 90 करोड़ का लोन दिया। इसके बाद 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी हैशेष हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। बाद में 10-10 रूपये के नौ करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए और बदले में यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को AJL के 99 फीसदी शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। यानी यंग इंडियन को मुफ्त में स्वामित्व मिल गया

हाई कोर्ट ने अपने 27 पन्नों के फैसले में कहा है कि प्राथमिक तौर पर ऐसा लगता है कि यंग इंडिया को बनाया ही गया था ताकि वो एसोसिएटेड जनरल प्रेस पर नियंत्रण कर सके। सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस नेता मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ ही यंग इंडियन के दो अन्य डायरेक्टरों-पूर्व पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा को भी पेश होना होगा।

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