लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आज उप्र गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-2015 और उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश-2015 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। गोवध, पशु तस्करी, मानव तस्करी, सूदखोरी, जबरन श्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, दुष्कर्म, जाली मुद्रा की तस्करी, अंगों की तस्करी और भिक्षावृत्ति आदि अपराध करने वालों के खिलाफ गुंडा और गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकेगा।
उप्र गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-2015 के प्रारूप को मंजूरी दिए जाने के बाद अब इस विधेयक को विधान मंडल द्वारा पारित कराकर अधिनियम बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत सूदखोरी, वन तस्करी, गोवध, पशुओं के प्रति क्रूरता और तस्करी, वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम,यौन शोषण, मानव अंगों का कारोबार, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी आदि अपराध में लिप्त अपराधियों को गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया जा सकेगा।
उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश-2015 के प्रारूप को मंजूरी दिये जाने के बाद नये उपखंडों को उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा आठ जनवरी 2013 को दिए गए आदेश के क्रम में शामिल किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत सूदखोरी, गोवध, पशु तस्करी, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम,यौन शोषण, मानव अंगों का कारोबार, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी के अलावा जाली भारतीय मुद्रा का कारोबार, नकली दवाओं का निर्माण और कारोबार, अवैध शस्त्रों का निर्माण और कारोबार, वन तस्करी और राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया जाएगा।
लोकतंत्र सेनानी मानदेय 10000
उत्तर प्रदेश में मीसा और डीआरआइ में निरुद्ध राजनीतिक बंदियों और लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि में प्रतिमाह चार हजार रुपये की वृद्धि की गयी है। आज कैबिनेट बैठक में सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की आपातकालीन अवधि में मीसा, डीआरआइ में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनीतिक बंदियों/लोकतंत्र सेनानियों को दी जा रही सम्मान राशि में प्रतिमाह चार हजार रुपये की वृद्धि की गयी है। इससे लोकतंत्र सेनानियों की राशि बढ़कर दस हजार रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। यह निर्णय शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।
आश्रित पेंशन में 318
9 वृद्धि
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को दी जा रही पेंशन में प्रतिमाह 3189 रुपये की वृद्धि करने का फैसला किया। अब प्रतिमाह 12 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। यह वृद्धि शासनादेश जारी करने की तिथि से लागू होगी।