नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने कई राष्ट्रीय अखबारों के ईपेपर में बीजेपी की ओर से पूरे पृष्ठ के विज्ञापन देने को लेकर आज चुनाव आयोग का रूख किया और पार्टी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की मांग की|
गोविंदाचार्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी आज ईपेपर के जरिए मतदाताओं से आग्रह कर रही है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 के तहत प्रतिबंधित है| उन्होंने अपनी दलील को मजबूती देते हुए चुनाव आयोग की ओर से 25 अक्तूबर, 2013 को जारी अधिसूचना के बी उपबंध को उद्धृत किया जिसमें कहा गया है, ‘‘चुनाव आयोग के आदेश में शामिल दिशानिर्देश वेबसाइट को लेकर लागू होंगे तथा प्रमाणन से पहले की स्थिति में आएंगे.’’
गोविंदाचार्य ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनयम और आचार संहिता के दूसरे दिशानिर्देशों का बीजेपी की ओर से खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है तथा दिल्ली के मतदाताओं को कई ईपेपरों में गैर कानूनी विज्ञापनों के जरिए प्रभावित किया जा रहा है.’’ पहले बीजेपी में कई पदों पर रह चुके गोविंदाचार्य ने इन विज्ञापनों को प्रदर्शित करने वाले वेब पेज को बंद करने की मांग की है| उन्होंने पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की भी मांग की|