Monday, January 13, 2025
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सूचना न देने का जुर्माना 44 लाख

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने एक जुलाई से 30 सितम्बर 2010 तक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 201 मामलों का निपटारा करते हुए जन सूचना अपीलीय अधिकारियों के खिलाफ 44,09,300 रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्रदेश के 30 विभागों के इन अधिकारियों में प्रमुख सचिव उ.प्र.शासन से लेकर सचिव ग्राम पंचायत तक के अधिकारी शामिल हैं।

जिन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें एक प्रमुख सचिव, एक सचिव, दो मंडलायुक्त, एक जिलाधिकारी, दो मुख्य विकास अधिकारी, तीन मुख्य चिकित्साधिकारी, आधा दर्जन अपर जिलाधिकारी, एक उप जिलाधिकारी, एक तहसीलदार, तीन प्रभागीय वनाधिकारी नौ जिला पंचायतराज अधिकारी, 21 बेसिक शिक्षा अधिकारी, 10 जिला विद्यालय निरीक्षक, एक दर्जन से अधिक अधिशाषी अभियंता, 20 खंड विकास अधिकारी, 11 ग्राम पंचायत अधिकारी, चार ग्राम विकास अधिकारी और दो विभगाध्क्ष प्रमुख रूप से शामिल हैं।

सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने बताया कि सूचना न देने वाले जन सूचना अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि सुनवाई पीठ द्वारा लगाये गये जुर्माना की वसूली भू-राजस्व की भांति संबंधित अधिकारियों से की जायेगी।

उन्होंने कहा कि सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारियों को आदेश दिया है कि जन सूचना अधिकारी भविष्य में आवेदकों को समय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करायें।

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