धमकी देने वाले दरोगा और सिपाही पर मुकदमे का आदेश, सबूत हुए रिकॉर्ड

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MOBILE TRAKINGफर्रुखाबाद: जागरण संवाददाता: जिला न्यायाधीश रेखा दीक्षित ने झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने वाले दरोगा और सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़ित ने कोर्ट में रिश्वत मांगने की बातचीत की सीडी भी पेश की है।

नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव रावत पट्टी निवासी अनिरुद्ध सिंह ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि वह काफी समय से दिल्ली के निहाल बिहार में रहता है और वहीं नौकरी करता है। चार दिसंबर 2013 को नवाबगंज थाने में तैनात दरोगा कुंअरपाल सिंह ने उसके मोबाइल पर फोन कर सूचना दी कि थाने में आकर मिलो। वह पांच दिसंबर को अपने घर रावतपट्टी पहुंचा। उसी दिन सिपाही राजबहादुर एक नोटिस लेकर घर आया और कहा कि दरोगा ने इसे तामील करने को कहा है। जब वह थाने पहुंचा तो दरोगा कुंअरपाल व सिपाही राजबहादुर ने बताया कि विभिन्न धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। दरोगा व सिपाही ने कहा कि इस मुकदमे से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके लिए वह तीस हजार रुपये दे अन्यथा उसे जेल भेज देंगे। उसने दरोगा से कहा कि वह दिल्ली में ही रहता है। मुकदमे से उसका कोई लेना देना नहीं है। दरोगा ने कहा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हें फंसाने को इससे ज्यादा रुपये दे रहे हैं। इस दौरान हुई बातचीत की उसने कैमरे में रिकार्डिग कर ली। इसकी सीडी एसपी के समक्ष प्रस्तुत की थी। कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। जिला न्यायाधीश ने एसपी को दरोगा व सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिए हैं।
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