Wednesday, December 25, 2024
spot_img
HomeUncategorizedबिजली बकायेदारों को सरचार्ज में 50 फीसदी छूट

बिजली बकायेदारों को सरचार्ज में 50 फीसदी छूट

electricलखनऊ: पावर कॉर्पोरेशन ने नए साल पर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा देते हुए बकायेदारों को सरचार्ज में 50 फीसदी छूट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बत्ती, पंखा एवं वाणिज्यिक तथा 100 किलोवाट तक के औद्योगिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

कॉर्पोरेशन ने यह योजना लगभग 16000 करोड़ रुपये बकाये की वसूली के लिए लागू की है। ओटीएस 1 जनवरी, 2014 से 28 फरवरी, 2014 तक लागू रहेगी। योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2013 तक के बकायेदारों को बिलों में सरचार्ज के रूप में लगाई गई राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक हजार रुपये जमा करके पंजीकरण कराना होगा। इस राशि को बिल के विरुद्घ किया हुआ भुगतान माना जाएगा। पंजीकरण 1 जनवरी से 15 फ रवरी तक कराया जा सकेगा। पंजीकरण सामान्य तौर पर खंडीय कार्यालय में होगा।

अगर खंडीय कार्यालय काफी दूर हो तो वहां से अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिदिन उपखंड कार्यालयों में जाकर पंजीकरण करेंगे। यदि कोई उपभोक्ता मंडल कार्यालय में पंजीकरण कराना चाहता है तो वहां भी सुविधा उपलब्ध होगी। उपभोक्ताओं के संशोधित बिल उसी दिन या अधिकतम सात दिनों में अग्रिम सूचना पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्र पर संशोधित बिल उपलब्ध कराने की तिथि दर्ज कर दी जाएगी।
[bannergarden id=”8″][bannergarden id=”11″][bannergarden id=”17″]
इस योजना का लाभ वह उपभोक्ता भी उठा सकते हैं जिनके कनेक्शन बकाये पर काटे जा चुके हैं तथा उन्हें धारा 3 व 5 के तहत वसूली की नोटिस जारी की गई है। 15 फरवरी को पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 22 फ रवरी तक संशोधित बिल उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें 28 फ रवरी, 2014 तक भुगतान करना होगा। इस योजना के अंतर्गत विवादित एवं न्यायालयों में लंबित मामले भी निस्तारित किए जा सकेंगे।

योजना की शर्तों के अनुसार भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के पंजीकरण निरस्त माने जाएंगे तथा उनके द्वारा जमा पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। निरस्त पंजीकरण पर पुन: विचार नहीं किया जाएगा। योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं के बिलों का निस्तारण प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा।

प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों निर्देश दिए हैं कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। योजना के अंतर्गत पंजीकरण का कोई भी प्रार्थना पत्र बिना विशेष कारण के अस्वीकार न किया जाए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments