Saturday, December 28, 2024
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हत्या में पत्नी व कथावाचकउसके प्रेमी को उम्रकैद

courtda1111_fफर्रुखाबाद: अवैध संबंधों को लेकर पति की हत्या करने के मामले में पत्नी व उसके कथावाचक प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद व सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

इटावा के फ्रेंड्स कालोनी के मोहल्ला सिद्धार्थ नगर निवासी नाथूराम के पुत्र भारत सिंह ने छोटे भाई सुरजन सिंह के अपहरण के आरोप में भाई की पत्नी रामादेवी, उसके प्रेमी कमालगंज के गांव कैंटाह निवासी कथावाचक रमेश चंद्र बाथम, फतेहगढ़ के बनखड़िया निवासी विनय कुमार तथा दो अज्ञात लोगों के खिलाफ 9 जून 1997 को मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में कहा कि उसके छोटे भाई सुरजन की ससुराल कन्नौज के छिबरामऊ के गांव महमदपुर जागीर में बेचेलाल शाक्य के घर है। सुरजन 3 जून 1997 को ससुराल से पत्नी रामादेवी की विदा कराकर चला, लेकिन दोनों लोग घर नहीं पहुंचे। खोजबीन करने पर पता चला कि कथावाचक रमेश चंद्र बाथम व भाई की पत्नी के बीच प्रेम संबंध हैं। कथावाचक ने रामादेवी, अपने दोस्त विनय कुमार तथा दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसके भाई सुरजन का अपहरण कर लिया तथा फर्रुखाबाद ले आये। रामादेवी के शादी के पूर्व से ही रमेश चंद्र बाथम से प्रेम संबंध थे। शादी के बाद भी उसका रमेश चंद्र से मिलना-जुलना जारी रहा। इसकी जानकारी सुरजन सिंह को हो गई थी। विरोध करने की रंजिश में अपहरण कर हत्या करने की योजना बनायी।

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इस मामले में पुलिस ने आरोपी रमेश चंद्र को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 10 जून 1997 को जेएनवी रोड रेलवे क्रासिंग के निकट नाले से सुरजन सिंह का शव बरामद किया। इस पर पुलिस अपहरण के मामले में हत्या की धाराएं बढ़ाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। साथ ही पुलिस ने मैनपुरी के थाना बिछवां क्षेत्र के गांव नगला वजीर निवासी रामअवतार के पुत्र रणवीर सिंह का नाम भी शामिल किया।

मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी शिशुपाल सिंह यादव व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद एडीजे पीएन श्रीवास्तव ने रामादेवी व रमेश चंद्र बाथम को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड, जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद तथा साक्ष्य मिटाने के जुर्म में तीन वर्ष कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद का आदेश दिया। इसी मामले में आरोपी रणवीर व विनय को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

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