KAMALGANJ (FARRUKHABAD) : जनपद में फर्जीबाड़े के लिए चर्चा में आये पैगामे हक के पूर्व प्रबंधक मुजफ्फर हुसैन को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नरेन्द्र शर्मा ने बहाल कर दिया।
विकासखण्ड कमालगंज क्षेत्र के ग्राम राजेपुर सरायमेदा स्थित पैगामे हक मुस्लिम मैनारिटी के पूर्व प्रबंधक मुजफ्फर हुसैन देवरान गढ़िया स्थित विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर तैनात थे। जिनकी शिकायत रिटायर्ड शिक्षक एनुल हसन ने की थी कि सरकारी पद पर तैनात होते हुए किसी भी अन्य कालेज का एक व्यक्ति प्रबंधक नहीं हो सकता। जिस आधार पर मुजफ्फर हुसैन को निलंबित कर दिया गया था।
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दायर रिट की याचिका संख्या 60606/2013 मुजफ्फर हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दिनांक 18 नवम्बर 2011 के अनुक्रम में प्रधानाध्यापक देवरान गढ़िया को विद्यालय के पत्र संख्या 6887/91 2013-14 को निलंबित किया गया था। जोकि उच्च न्यायालय में 18 नवम्बर को स्थगित कर दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से मुजफ्फर हुसैन को बहाल करते हुए प्रतिलिपियां उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद, नगर मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद, खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं मुजफ्फर हुसैन को भी भेजी है।