छह वर्षीय मासूम छात्रा से दुराचार के दोषी को उम्रकैद की सजा

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छह वर्षीय छात्रा से दुराचार के मुकदमे में अभियुक्त सदानंद जाटव को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पिछले वर्ष हुई इस घटना के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अपर जिला जज सुरेश चंद्र भारती ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

कमालगंज में गांव मेंहदिया के पास 28 नवंबर 2011 को स्कूल से पढ़कर घर लौट रही 6 वर्षीय छात्रा को ट्यूबवेल के पास पकड़कर अभियुक्त ने दुराचार किया था। पिथूपुर के रहने वाली छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नगला ताल निवासी सदानंद जाटव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। आरोप तय होने के बाद न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रामनरेश कटियार ने पीड़िता व गवाहों के बयान कराकर बहस की। दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा व पचास हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।

एक अन्य समाचार के अनुसार दलित बालिका से छेड़छाड़ में अभियुक्त महिपाल लोधी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी न्यायालय ने तीन वर्ष कैद की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश सूबा सिंह ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।मऊदरवाजा थानाक्षेत्र के गांव छोटा फत्तेपुर कुबेरघाट की रहने वाली 13 वर्षीय बालिका को 8 अप्रैल 2009 को उस समय पकड़ लिया गया जब वह खेत में मजदूरी कर रहे पिता को खाना देने जा रही थी। घटना के समय अभियुक्त के साथ उसका भाई भी था। मुकदमा विचारण के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। युवती के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप तय होने के बाद न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी रामप्रकाश राजपूत ने पैरवी की। दोषी पाये जाने पर न्यायाधीश ने अभियुक्त महिपाल को छेड़छाड़ के जुर्म में दो वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा एससीएसटी के जुर्म में तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।