फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते लगभग 25 साल पूर्व महिला की गोली मारकर हत्या किये जानें के मामले में अभियुक्त को न्यायालय नें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है| पचास हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है|
बीते 5 नवंबर 1999 को शहर कोतवाली क्षेत्र के कटरा नुनहाई निवासी अरविंद कुमार ने पत्नी निर्मला की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया| अरविन्द नें कहा कि वह अपनी निर्मला देवी के साथ कचेहरी तारीख पर जा रहे थे| उनका ग्राम चिलपुरा निवासी रमाकांत से उसका पुराना विवाद चल रहा था| मार्ग में कुछ लोग मिल गये उनसे बाद करनें लगे| थोड़ी दूर पर ही राज्य भंडारागार निगम के निकट सड़क पर रमाकांत पत्नी कमलेश व उसके साढू का लड़का कल्लू निवासी उखरा थाना नबावगंज व पप्पू निवासी मधुकरपुर थाना बेवर मैनपुरी साथी कमलेश ने उसको पत्नी सहित रोक लिया कमलेश ने तमंचे से अरविन्द के ऊपर फायर किया लेकिन फायर मिस हो गये| जिस पर तमंचे की बट सिर पर मारकर दोबारा तमंचा लोड कर पप्पू,कल्लू व रमाकांत ने तमंचे से उसकी निर्मलादेवी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी| मौके पर ही निर्मला की दर्दनाक मौत हो गयी| पुलिस नें चार आरोपियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की| पुलिस नें कल्लू,पप्पू,रमाकांत, कमलेश के खिलाफ कोर्ट में जानलेवा हमला करने व हत्या करने की धाराओं में आरोप पत्र पेश किया| एडीजे 8 दीपेंद्र कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी| इसके बाद पप्पू उर्फ प्रवीण कुमार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा व पचास हजार रूपये जुर्मानासे दंडित किया|
महिला की 25 साल पूर्व हत्या करनें में आजीवन कारावास
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