फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जान लेवा हमले में न्यायालय के एक आरोपी को दोष सिद्ध किया है| जबकि उसके पिता व भाई को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है| सजा तय करनें के लिए 23 दिसंबर की तिथि तय की गयी है|
थाना कम्पिल क्षेत्र के ग्राम चिकनईया साध नगर निवासी बबलू पुत्र रामऔतार ने गांव के ही किशनवीर ,श्यामवीर पुत्र सत्यपाल व सत्यपाल पुत्र राम स्वरूप के खिलाफ घर में घुसकर पिता को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के मामले में एफआईआर दर्ज करायी थी|दर्ज मुकदमें कहा था कि आरोपी किशनवीर ,श्यामवीर पुत्र सत्यपाल व सत्यपाल पुत्र राम स्वरूप से पुराना विवाद चल रहा था| बीते 27 मई 2017 को रात में किशनवीर ,श्यामवीर, सत्यपाल सहित दो अज्ञात दीवार कूदकर घर में घुस आये किशनवीर ने चारपाई पर सो रहे पिता के गोली मार दी जिससे वह घायल होकर गये| आरोपी धमकी देकर फरार गये| पुलिस ने विवेचक ने विवेचना पूरी कर किशनवीर ,श्यामवीर, सत्यपाल के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की| सुनवाई कर रहे एडीजे 4 डॉ. अनिल कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर किशनवीर को दोषी सिद्ध किया| साक्ष्य के अभाव में श्यामवीर व सत्यपाल को दोष मुक्त कर दिया|