फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैंन व वर्तमान चेयरमैंन ऊषा देवी के पति ललुआ यादव को न्यायालय नें गैंगेस्टर ने दोषी कराया देकर सात साल कारावास की सजा और 20 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है|
मोहम्मदाबाद के रोहिला निवासी नगर पंचायत अध्यक्ष ऊषा यादव के पति पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार उर्फ ललुआ यादव के खिलाफ कोतवाली मोहम्मदाबाद के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजाराम नें बीते लगभग 30 साल पूर्व 5 नवंबर 1995 को गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया था| ज्सिमे कहा था कि ललुआ यादव अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर भौतिक व आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए हिंसा करवाता और क्षेत्र में उसका आतंक इतना है कि कोई गवाही देने की हिम्मत कर पाता है| ललुआ यादव के खिलाफ 1981 से 2022 तक कुल 48 हत्या,लूट,अपहरण, हत्या के प्रयास के अलग-अलग धाराओं में दर्जनों गम्भीर मुकदमे दर्ज है|विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने ललुआ को गैंगेस्टर दोषी करार देते हुए सात साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया| इसके साथ ही बीस हजार रूपये का जुर्माना से दंडित किया|