फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) मादक पदार्थ मिलने पर दर्ज किये गये मुकदमें की सुनवाई के दौरान न्यायालय नें अभियुक्त को सात माह की कैद की सजा से दंडित किया है| इसके साथ ही 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है| 
25 जनवरी 2004 को आरोपी मनोज कुमार पुत्र सोने लाल निवासी काकन नगला कायमगंज को आवास विकास से अफीम की बोडी के डोडे लगभग दो किलो के साथ गिरफ्तार किया गया था| मामले में पुलिस नें आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की| विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अंकित कुमार मित्तल नें सोमवार को आरोपी मनोज को दोषी पाते हुए उसे सात माह की कैद और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा से दण्डित किया है|
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