मतदान के दिन कायमगंज क्षेत्र में जनप्रतिनिधियो के चहलकदमी पर पाबंदी

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फर्रुखाबाद: शनिवार पंचायत चुनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है|जो भी जनप्रतिनिधि है वो केवल अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक जाएगे बाद मे सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कायमगंज क्षेत्र मे नही घूम सकेगे यदि वो लोग इस क्षेत्र मे घूमते हुए देखे जाते है |तो उनपर धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी |
एम्बुलेंस और सरकारी वाहनों को छोड़कर कोई भी बाहन कायमगंज क्षेत्र मे नही चलेगा गाँव के लोग केवल वोट डालने के लिए वाहन का प्रयोग कर सकते है |यदि निजी वाहन से वोटरों को ले जाते पकडे जाते है |तो उनपर भी कार्यवाही की जायेगी |यदि कोई इमरजेंसी पड़ती है तो कायमगंज मजिस्ट्रेट से अनुमति ले सकता है |और जो इस क्षेत्र के प्रत्याशी है वो केवल अनुमति प्राप्त वाहन से ही भ्रमण कर सकते है |राजेपुर क्षेत्र मे बिना अनुमति के बाहनो पर रोक न लगने से लोगो ने इसका फायदा उठाया था |गाड़ी चालक रिश्तेदारी मे जाने का बाहना बनाकर क्षेत्र मे आराम से घूमते रहे थे |लेकिन तीसरे चरण के मतदान मे ऐसा नही होने दिया जायेगा यदि गाड़ी पकड़ी जाति है |तो वह गाड़ी सीज कर डी जायेगी |
कायमगंज क्षेत्र मे यदि कोई भी दबंगई दिखता है |तो उसे तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जायेगा तथा इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जायेगा यह आदेश केवल 17 तारीख तक ही मान्य होगा इस क्षेत्र मे किसी भी बाहरी बाहन का प्रवेस पूर्ण रूप से बंद रहेगा जिससे यंहा पर शान्ति बनी रहे सके |यह आदेश सभी अधिकारियो और कर्मचारियों को दे दिया गया |उनसे इस आदेश का पालन कराने के लिए कड़ाई से प्रयोग किया जायेगा जिस कारण कोई भी गडबडी करने बाला इस क्षेत्र मे न पहुँच सके |

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