फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) छोटे भाई की पत्नी की गोली मारकर हत्या करनें वाले जेठ को न्यायालय नें दोषी करार देकर आजीवन कारवास की सजा से दण्डित किया है|
बीते लगभग 22 साल पूर्व थाना नवाबगंज के ग्राम सिरौली निवासी आनन्द कुमार पुत्र रामस्वरूप नें 2 मई 2002 को मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे बताया कि बीती रात उसके छोटे भाई आदेश की पत्नी अतुल
गुप्ता छत पर बच्चो के साथ सो रही थी| आनन्द अपनी दुकान के सामने सड़क किनारे लेटा था| आधी रात को दो गोली लगने की आबाज सुनाई पड़ी| भाई के रोने की आवाज सुनाई दी| जब छत पर गया तो
दो आदमी भाग रहे थे| पुलिस नें जब जाँच की तो आनन्द गुप्ता, उसके पुत्र विनय कुमार उर्फ शंकर, भाई योगेन्द्र कुमार उर्फ आजाद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया| न्यायालय नें साक्ष्यों के आभाव में विनय व योगेन्द्र को दोष मुक्त कर दिया| जबकि आनन्द कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश दीपेन्द्र कुमार सिंह नें आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा दी है| अर्थदंड अदा ना करनें पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा|
छोटे भाई की पत्नी की गोली मारकर हत्या करने में जेठ को आजीवन कारावास



