चचेरे भाई की हत्या में युवक दोषी करार, 16 कों होंगी सजा

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) सजा पर सुनवाई 16 फरवरी को
फर्रुखाबाद। तिरपाल बांधने को लेकर हुए विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। सजा के निर्धारण के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की गई है।
मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव दमदमा कुबेरपुर का है। यहां के निवासी शंकर ने 20 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके चचेरे भाई राजकुमार ने बकरियों के लिए तिरपाल बांध रखा था, जिसका उनके भाई पप्पू ने विरोध किया। इसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ गई।
आरोप है कि राजकुमार, उनकी पत्नी संतोषी देवी और भतीजे आकाश उर्फ यशपाल ने अन्य परिजनों के साथ मिलकर लाठी-डंडों व टकौरा से हमला कर दिया। मारपीट में पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अखिलेश कुमार सिंह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी दलीलें दी गईं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंह ने आरोपी आकाश उर्फ यशपाल को दोषी करार देते हुए बुधवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान सह-आरोपी राजकुमार और संतोषी देवी का निधन हो चुका है। अब न्यायालय द्वारा 16 फरवरी को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई की जाएगी।