कोर्ट के आदेश पर नाबालिक पीड़िता को उपचार के लिए आगरा किया रेफर

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायालय के आदेश पर नाबालिक पीड़िता को लोहिया अस्पताल से आगरा रिफर किया गया| ईएमओ नें पीड़िता की आर्थिक मदद भी की|
दरअसल एक नाबालिक पीड़िता की माँ नें पास्को एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था| मामले में न्यायालय ने आदेश पर 15 जनवरी 2024 को लोहिया अस्पताल में पंहुची| मौके पर मौजूद ईएमओ डा. अभिषेक चतुर्वेदी नें देखा| लेकिन लोहिया अस्पताल में साईक्रेटिक नाम की बीमारी बालिका को मिली| जिसका उपचार लोहिया में नही था| जिसके बाद बालिका को कन्नौज जिला अस्पताल में भर्ती किया| जहाँ से उसे हायर सेंटर रिफर कर दिया गया| लेकिन बालिका अपनी माँ के साथ पुन: लोहिया अस्पताल पंहुची| जिसके बाद उसे डॉ. अभिषेक चतुर्वेदी नें सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था करके बालिका की आर्थिक मदद की और उसे आगरा हायर सेंटर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय आगरा भेज दिया|