करोड़पति पिता की संतानों को भी बेरोजगारी भत्ते का रास्ता साफ

Uncategorized

फर्रुखाबाद: प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के लिए जो नई नियमावली जारी की है उसके अनुसार अविवाहित लाभार्थी की स्वयं की एवं विवाहित लाभार्थी के परिवार की आय ही भत्ते के लिए अर्हता निर्धारित करेगी। इसमें लाभार्थी के माता पिता की आय को नहीं जोड़ा जायेगा।

प्रदेश सरकार की ओर से जारी बेरोजगारी भत्ते की नई योजना का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने योजना की नियमावली में कई संसोधन किये हैं। आयु सीमा बढ़ाने के साथ-साथ लाभार्थी की आय के सम्बंध में भी स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं। नवीन नियमावली के अनुसार भत्ता पाने की अर्हता के लिए अविवाहित लाभार्थी की स्वयं की एवं विवाहित लाभार्थी की दशा में उसकी व उसकी पत्नी/पति की आय को जोड़कर देखा जायेगा। इसमें पिता, माता, भाई या अन्य परिजनों की आय शामिल नहीं की जायेगी। नियमावली में नये संसोधन के बाद बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ गयी है।