मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों पर होगा सीधा मुकदमा

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फर्रुखाबाद: जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डा0 मुथु कुमार स्वामी बी ने कहा कि मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विध्न रहित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। इस हेतु आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के लिए कड़े निर्देश दिये है। सभी अधिकारियों को जनपद में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने हेतु सख्त निर्देश दिये गये। निर्वाचन से सम्बंधित सभी प्रभारियों को अपने दायित्व की पूर्ति हेतु भी आदेश दिये गये हैं। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु जनप्रतिनिधियों एवं उम्मीदवारों से भी अपेक्षा की गयी है। परन्तु कुछ उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए परिलक्षित हो रहे हैं। उन्हें अंतिम अवसर देते हुए अपेक्षा की जाती है कि वह प्रशासन का सहयोग करें।

मतदाताओं को डराने, धमकाने व प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने की कार्यवाही पर भी सख्त नजर रखी जा रही है और यदि कोई उम्मीदवार ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सीधे मुकदमा कायम कराया जायेगा।

डा0 स्वामी ने बताया कि पुर्नमतदान की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि पुर्नमतदान/स्थगन की स्थति में प्रथम चरण में दिनांक 24 जून 2012 को संभावित पुर्नमतदान 26 जून को, द्वितीय चरण में 27 जून को संभावित पुर्नमतदान 29 जून को, तृतीय चरण में 1 जुलाई को संभावित पुर्नमतदान 3 जुलाई तथा चतुर्थ चरण में 4 जुलाई को संभावित पुर्नमतदान 6 जुलाई को सम्पन्न कराया जायेगा। पुर्नमतदान की सूचना उसी दिन राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी।