फर्रुखाबाद: न्यायिक अवहेलना के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अमृतपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर एसपी के पास तामील कराने को भेजा है।
एमवी एक्ट के एक मुकदमें में जीडी और चालानी रिपोर्ट में विरोधाभासी वाहन संख्या होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अमृतपुर थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए थे। इसके अलावा थानाध्यक्ष के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी हुए थे। न्यायालय के आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष अदालत में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर अमृतपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वारंट तामील कराने को एसपी के पास भेजा है। विदित है कि अमृतपुर थानाक्षेत्र का एमवी एक्ट का एक मुकदमा सरकार बनाम कौशल किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। थाना पुलिस ने वाहन यूपी 76ई-7457 का चालान किया था, जिसे जीडी में 31 नंबर पर 24 मई को दर्ज किया गया था। पुलिस ने जीडी पर वाहन संख्या यूपी 76ई-7497 अंकित की।