फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) लेंनदेंन के विवाद में पूर्व सैनिक की गोली मारकर हत्या किये जानें के मामले में आरोपी को न्यायालय नें दोषी करार देकर आजीवन कारवास की सजा से दण्डित किया है| इसके साथ दो लाख का अर्थदंड भी लगाया है|
शहर के मोहल्ला सांई धाम कालोनी अमेठी कोहना निवासी पूर्व सैनिक हितेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या की गयी थी| हितेद्र सिंह के भाई प्रदीप सिंह सोमवंशी नें शहर कोतवाली में 30 अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था | दर्ज कराये गये मुकदमें में कहा था कि उनके भाई हितेंद्र सिंह बीते 5-6 साल पूर्व सेना से सेवानिवृत हुए थे| वह अपने मकान का निर्माण करा रहे थे| मकान निर्माण की सामग्री दीनदयाल बाग स्थित तिवारी बिल्डिंग मेटेरियल की दुकान से आती थी। दुकान पर घटना से चार माह पूर्व सीमेंट के लिए एक लाख रुपये मनोज तिवारी के पास एडवांस जमा किए थे। जब 30 अप्रैल 2018 को सीमेंट लेने दुकान पर गया, तो मनोज के पुत्र गोलू ने पुरानी कीमत पर सीमेंट देने से मना कर दिया। इसी बात पर वह विवाद होने लगा। शोरगुल पर मनोज की पत्नी सरिता मकान से बाहर आ आई। मनोज ने लाइसेंसी पिस्टल व गोलू ने तमंचे से फायर कर दो गोलियां मार दीं। सरिता ने लोहे की सरिया से प्रहार किया। पुलिस ने हितेंद्र को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया। हितेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा हत्या में तरमीम कर जांच में मनोज तिवारी, सरिता तिवारी व गोलू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। न्यायालय नें गवाह व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मनोज तिवारी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया| साक्ष्य के अभाव में मनोज की पत्नी सरिता को बरी कर दिया। जबकि मुकदमें के तीसरे आरोपी गोलू की फाइल पृथक कर दी गयी|