गोली मारकर हत्या में साले-बहनोई सहित तीन दोषी करार

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) गोली मारकर हत्या करनें के मामले में साले-बहनोई सहित तीन को दोषी करार दिया गया है| मामले में सजा की सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तिथि तय की गयी है|
बीते 8 अक्टूबर 2003 को कल्पना देवी पत्नी बलवीर सिंह यादव नें कोतवाली कायमगंज में में मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा था कि उसकी पहली शादी रामभरोसे धनुक निवासी जिराऊ के साथ हुई थी| बीते 15 साल पूर्व उसके बलवीर यादव विवाह कर लिया| जिससे बलवीर के घर वाले नाराज चल रहे थे| परिवार में बच्चो के विवाह नही हो रहे थे| घटना के चार महीने पूर्व राजेश का तिलक मलोखर के आया| जब उन्हें बलवीर की पत्नी के बारे में पता चला तो वह तिलक वापस लेकर चले गये | जिससे सभी रंजिश मानने लगे| 8 अक्टूबर 2003 को सुबह 6 बजे बलवीर डियूटी पर गये तो अभियुक्त राजेश पुत्र अर्जुन, सुधीर पुत्र शेर सिंह, ब्रजेश पुत्र शिवराम व अर्जुन यादव का दामाद उमेश यादव नें बलवीर यादव को रंजिश में माया राम के खेत के पास घेर लिया | राजेश व उमेश नें सीने पर गोली मार दी, जिससे बलवीर की मौके पर ही मौत हो गयी| पुलिस नें मामले में चार्ज शीट दाखिल की| अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी नें राजेश व उसके बहनोई बहनोई उमेश यादव व् सुधीर को दोषी करार दिया है| सजा की सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गयी है|