प्रिया हत्याकांड: अभियुक्तों की जमानत खारिज

Uncategorized

फर्रुखाबाद: कायमगंज के चर्चित ऑनर किलिंग मुकदमे में प्रभारी जिला जज रमा जैन ने दो अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में 3 अभियुक्तों की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।

प्रिया वर्मा व गुड्डा ऑनर किलिंग मुकदमे में फंसे बजरिया रामलाल कायमगंज निवासी संजय वर्मा तथा चौबेड़ा कमालगंज निवासी उमेश यादव की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी| अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि प्रिया व नाजिम उर्फ गुड्डा ने 29 मई 2010 को विवाह कर लिया था। दोनों के धर्म को लेकर परिजनों ने विरोध किया। प्रिया के भाई संजय वर्मा ने 18/19 जनवरी 2011 की रात प्रिया का अपहरण किये जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी। 27 जनवरी 2011 को प्रिया का शव काली नदी कूल्हापुर घाट पर मिला जबकि बाराबंकी में गुड्डा का शव दो सूटकेसों में मिला। मोबाइल पर वार्ता की काली नदी के पास होने की लोकेशन है। ऑनर किलिंग का मामला है। संजय से रिवॉल्वर भी बरामद हुआ। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्तों के खिलाफ मात्र शव बरामदगी स्थल पर मोबाइल का लोकेशन मिलने का ही साक्ष्य है। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी।