फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) दिन दहाड़े एक करोड़ की रंगदारी न देनें पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनें में पूर्व सपा विधायक उर्मिला राजपूत के पुत्र पंचशील को पांच साल की सजा हुई है | जबकि दो आरोपी साक्ष्य के आभाव में बरी हो गये|
बीते 1 अगस्त 2019 को शहर कोतवाली के मोहल्ला बढ़पुर निवासी श्री निवास कटियार नें मुकदमा दर्ज कराया था | जिसमे उन्होंने कहा था कि वह अपने भवन निर्माण सामग्री की दुकान पर अपने पुत्र मानव कटियार व नीतेश के साथ बैठे थे | उसी दौरान शहर के पल्ला निवासी सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के पुत्र पंचशील राजपूत आ गये और मुहल्ला चिलपुरा निवासी अनुज मिश्रा, सुनील धोबी व अन्य अज्ञात साथियों के साथ आए और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। जिसके बाद जब उन्होंने रंगदारी देनें से मना किया तो आरोपियों नें फायरिंग कर दी| जिसमे उनके पुत्र गोली लगनें से घायल हो गये| एडीजीसी तेज सिंह राजपूत, अनिल कुमार बाजपेयी, दीपिका कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने पंचशील राजपूत को जानलेवा हमला, दहशत फैलाने आदि के आरोप में सोमवार को ही दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में आरोपित सुनील धोबी व अनुज मिश्रा को बरी कर दिया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए एक अगस्त की तिथि नियत की गई थी। मंगलवार को पंचशील को पांच साल की सजा और दस हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया है|