फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) ले आउट पास कराए बिना जय नारायन वर्मा रोड बनखड़ियां में अवैध तरीके से प्लाटिंग करना महंगा पड़ गया है। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर अवर अभियंता ने 33 लोगों के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाने और अवैध तरीके से प्लाटिंग करने का आरोप लगाया है। जिन लोगों ने प्लाट लेकर आवास बना लिया है, उनके आवासों का गिराने का भी आदेश जारी कर दिया गया
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के जय नारायन वर्मा रोड पर गमादेवी मंदिर के आगे रेलवे क्रासिंग के दूसरी और बनखड़ियां क्षेत्र में गाटा संख्या 182, 184, 185 और 186 पर प्लाटिंग की गई थी। प्लाटिंग कराने वालों ने लेआउट पास नहीं कराया था। इसकी शिकायत होने पर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव के आदेश पर अवर अभियंता डीके सिंह ने जांच की, जांच में प्लाटिंग अवैध मिली। जिसकी रिपोर्ट पर सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर अवर अभियंता डीके सिंह ने मोहल्ला भूसामंडी निवासी रामगोपाल के पुत्र बलवंत सिंह, अमर सिंह, गंगाराम के पुत्र बलवीर सिंह, गौरीशंकर के पुत्र सरनाम सिंह, महावीर सिंह, सतेंद्र सिंह, देशराज के पुत्र बाबूराम, अहिवरन के पुत्र रानू, सोनू, मोनू, अहिवरन सिंह की पत्नी चंद्रावती, भंवर सिंह के पुत्र ओमकार सिंह, राजेश कुमार, मनोज कुमार, अजय कुमार, राजेंद्र सिंह के पुत्र सुशील कुमार, शीलू, अरविंद, रानू, राघवेंद्र, राजेंद्र सिंह की पत्नी रामबेटी, बालादीन की पत्नी वेदवती, मकसूदन लाल के पुत्र विपिन कुमार, गौतम कुमार, मकसूदन लाल की पत्नी रामादेवी, मोहल्ला राजीव नगर निवासी सत्यवीर द्विवेदी की पत्नी निशा द्विवेदी, मोहल्ला लैनगांव निवासी राजाराम के पुत्र सूबेदार सिंह, नगला नैन निवासी रामभरोसे की पत्नी ऊषादेवी, सुंदरलाल के पिता रामदास, पातीराम के पुत्र मातादीन, पिथूपुर मेहंदिया निवासी प्रहलाद सिंह के पुत्र ज्ञानेंद्र सिंह, बनखड़ियां निवासी रामकृष्ण की पत्नी मालतीदेवी, तोताराम के पुत्र कन्हैयालाल के खिलाफ दर्ज कराया है। इसमें कहा कि आरोपियों ने लेआउट पास कराए बिना अवैध तरीके से प्लाटिंग कर दी गई। इससे सरकार के राजस्व को काफी नुकसान हुआ है। अवर अभियंता ने बताया कि जिन प्लाट पर निर्माण कार्य हो चुका है, उनको भी गिराने का आदेश है। वह भी जल्द गिरवाएं जाएंगे।