फर्रुखाबाद: महिला के साथ मारपीट कर जाति-सूचक गाली-गलौज करने के मामले में कोर्ट नें दारोगा सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये है| पैरवी अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी नें की|
शहर कोतवाली क्षेत्र के दरीवा पश्चिम निवासी नेहा दिवाकर पत्नी मनोज दिवाकर नें कोर्ट में याचिका दायर की| जिसमे उसने कहा कि तत्कालीन घोड़ा नखास चौकी इंचार्ज भानु प्रकाश, सत्यम आर्य पुत्र द्वारिका प्रसाद आर्य निवासी जटवारा जदीद, महेंद्र आर्य पुत्र लालता प्रसाद निवासी सलाबत खां, विवेक मिश्रा पुत्र राजेन्द्र मिश्रा निवासी रेलवे रोड के खिलाफ मारपीट करने और 7 हजार रूपये भूमि विवाद में ठग लेनें और जाति-सूचक गाली देंने के आरोप लगाये|
कोर्ट नें आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के आदेश देकर तीन दिन के भीतर मुकदमें की कापी तलब की है|