प्रमाणपत्रों के लिए चक्कर लगाने की समय सीमा बढ़ी

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फर्रुखाबाद, 28 फरवरीः सरकारी बाबुओं और अधिकारियों को आय, जाति, मूलनिवास जैसे साधारण प्रमाणपत्रों और राशन कार्ड आदि जारी करने के लिये आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर कटवाने में राजस्व परिषद के एक आदेश ने कुछ मदद ही कर दी है। राजस्व परिषद की ओर से जारी नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार अब ग्रामीणों और आम आदमी को जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र अब और लंबे इंतजार के बाद मिलेगा। राजस्व परिषद ने अपने ही एक आदेश को पलटते हुए लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। तमाम तरह के प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने के लिए पूर्व में निर्धारित समय सीमा बढ़ा दी गई है।
परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष विनोद मेहरोत्रा ने 14 अगस्त 2007 को राशन कार्ड जारी करने के लिए अधिकतम समय सीमा 15 दिन निर्धारित की थी लेकिन वर्तमान अध्यक्ष केके सिन्हा ने समय सीमा बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। इन तीस दिनों में अवकाश की कोई गणना नहीं होगी बल्कि कार्यदिवस ही जोड़े जाएंगे। इसी तरह जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र पहले 15 दिनों के भीतर जारी किए जाने का प्रावधान था लेकिन नई व्यवस्था में इसके लिए अफसरों को 20 कार्य दिवसों का समय दिया गया है जबकि भूमि के अविवादित नामांतरण की प्रक्रिया के लिए अधिकतम 45 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा किसान बही के लिए 20 दिनों और उसकी डुप्लीकेट कॉपी जारी करने के लिए 30 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। नगर पालिका, नगर पंचायत एवं नगर निगम क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने अधिकतम 45 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं जबकि पहले सात दिनों के भीतर दोनों प्रमाणपत्र जारी करने थे।