फर्रुखाबाद: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राधेश्याम यादव ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान साक्ष्य न देने के मामले में एनएकेपी डिग्री कालेज की प्राचार्य, दारोगा व सिपाही समेत पांच लोगों के गिरफ्तारी वारंट जारी कर 5 दिसंबर तक तामील कराने के आदेश शहर कोतवाली प्रभारी को दिये हैं।
एनएकेपी डिग्री कालेज की प्राचार्य आशा दुबे ने लोहाई रोड निवासी कार्तिकेय शुक्ला के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान प्राचार्य आशा दुबे, उनके पति सुरेश दुबे, पुत्री अपूर्वा, दारोगा एसके भारद्वाज व सिपाही संतोष को गवाही के लिये न्यायालय से नोटिस जारी कर गवाही के लिये तलब किया गया था।
न्यायालय में उपस्थित न होने पर अधिवक्ता दीपक द्विवेदी की पैरवी पर न्यायाधीश ने पांचों लोगों के खिलाफ वारंट जारी कर तामील कराने के आदेश शहर कोतवाली प्रभारी को दिये।