प्रिया वर्मा आनर किलिंग में मृतका के भाई संजय वर्मा सहित 5 को उम्रकैद

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hounerkiling1फर्रुखाबाद: चर्चित प्रिया वर्मा ऑनरकिलिंग मामले में अदालत ने मृतका प्रिया वर्मा के भाई संजय वर्मा सहित कुल 5 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है| अपर जिला जज प्रथम एसवी सिंह ने संजय वर्मा उनके साले मनोज वर्मा निवासी अशोक नगर, कमालगंज, मनोज के ड्राइवर उमेश यादव, टीटू उर्फ़ राजेश गुप्ता और गौरव वर्मा को दफा 302/149 के तहत आजीवन कारावास और साक्ष्य मिटाने के आरोप में धारा 201 के तहत तीन-तीन वर्ष की सजा भी सुनाई है|

hounerkiling2धर्मान्तरण के बाद हिन्दू से मुस्लिम बनी प्रिया वर्मा ने नगीम उर्फ़ गुड्डा से निकाह कर लिया था| इससे नाराज होकर प्रिया के भाई ने अन्य लोगो के साथ मिलकर प्रिया और गुड्डा की हत्या की साजिश रची| 26 जनवरी की रात कन्नौज जिले में कोल्हाघाट के निकट काली नदी पुल के नीचे साजिश को अंजाम दिया गया| स्थानीय चौकीदार की निशानदेही पर कन्नौज पुलिस ने प्रिया का शव बरामद कर लिया था| नगीम उर्फ़ गुड्डा का आज तक पता नहीं चला है|

कायमगंज के मोहल्ला बृंदावन बजरिया निवासी रामसरन की पुत्री प्रिया का 18 जनवरी 2011 की रात अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के मामले में उसके भाई संजय वर्मा ने मोहल्ले के ही नगीम उर्फ़ गुड्डा के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

hounerkiling3प्रिया का शव 27 जनवरी को कन्नौज जिले के कोल्हाघाट के पास कालीनदी पुल के नीचे पत्थर से दबा मिला था। शव के पास से प्रिया का चमड़े का पर्स भी पड़ा मिला था| पर्स से 2500 रूपए के अतिरिक्त कई पत्रजात भी पुलिस को मिले थे| जिनसे पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग गए थे| रही सही कसर सर्विलांस ने पूरी कर दी| जिसने पुलिस को अभियुक्तों तक पहुंचा दिया| पुलिस ने मामले में विवेचना करने के बाद 29 मार्च 2011 को प्रिया के भाई संजय वर्मा उनके साले मनोज वर्मा, मनोज के ड्राइवर उमेश यादव, टीटू उर्फ़ राजेश गुप्ता और गौरव वर्मा खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिए| अदालत ने 27 अप्रैल को आरोप पत्र की धाराओं में ही आरोप निर्गत कर दिए| जिसके बाद साढ़े तीन वर्ष की तक चली सुनवाई में अदालत ने पाँचों अभियुक्तों को ऑनरकिलिंग के मामले में बीते शुक्रवार को दोषी करार दिया था| जिसपर अदालत ने सोमवार को पाँचों अभियुक्तों की सजा पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाया| जिला शासकीय अधिवक्ता रनवीर सिंह यादव ने बताया कि अदालत ने पाँचों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 147 और 148 में अलग अलग 5-5 हजार जुर्माने की सजा और जुर्माना अदा नहीं करने पर 1-1 महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है| साक्ष्य मिटाने के आरोप में धारा 201 के तहत तीन-तीन साल के कारावास और 10-10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है| जुर्माना अदा न करने पर 2-2 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा| सबसे अहम फैसला हत्या के आरोप में धारा 302 की सपठित धारा 149 के तहत सुनाया गया है| जिसमे पाँचों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही 50-50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है| जुर्माना अदा नहीं करने वाले अभियुक्तों को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा|
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