सोफिया की शिकायत पर ‘बिग बॉस’ से अरेस्ट हुए अरमान

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Arman kohliनई दिल्ली। फिल्म अभिनेता और ‘बिग बॉस’ शो के सबसे चर्चित प्रतियोगी अरमान कोहली को लोनावला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 45 साल के अरमान पर ‘बिग बॉस’ से हाल ही में बाहर हुईं प्रतियोगी सोफिया हयात ने मारपीट का आरोप लगाया है। मॉडल और अभिनेत्री सोफिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि ‘बिग बॉस’ के घर में अरमान ने उनके साथ हाथापाई की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर अरमान को देर रात लोनावाला में ‘बिग बॉस’ के घर से गिरफ्तार कर लिया। अरमान की आज सुबह 11 बजे वडगांव मावल कोर्ट में पेशी होगी।

दरअसल, पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश मॉडल सोफिया हयात की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। सोफिया के मुताबिक 4 दिसंबर को ‘बिग बॉस’ के घर में अरमान ने उसके साथ हाथापाई कर उससे गाली-गलौज की थी। इसके बाद ही उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। ‘बिग बॉस’ से बाहर होने के बाद सोफिया ने 11 दिसंबर को अरमान के खिलाफ मुंबई में मारपीट का मामला दर्ज कराया था। सोफिया का आरोप है कि अरमान ने कार साफ करने के एक टास्क के दौरान पोंछा लगाने वाले झाड़ू से उनके मुंह पर मारा था।

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मुंबई पुलिस ने सोफिया का बयान दर्ज कर मामला लोनावाला पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। इसी मामले में अरमान से पूछताछ के लिए पुलिस सोमवार दोपहर लोनावला में ‘बिग बॉस’ के घर में पहुंची। लंबी पूछताछ के बाद अरमान को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया।

अरमान की गिरफ्तारी के बाद सोफिया ने कहा कि मुझे पता चला है कि अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने सबकुछ भगवान पर छोड़ दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा।

‘बिग बॉस’ के सातवें सीजन में हिस्सा लेने वाले अरमान कोहली शो में सबसे ज्यादा विवादों में रहे हैं। कभी तनीषा के साथ रिश्तों के कारण तो कभी अपने गुस्से की वजह से। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद सोफिया ने बताया था कि शो में रहने के दौरान अरमान और उनके बीच काफी झगड़े हुए थे। जिसमें अरमान का उनके प्रति रवैया बेहद घटिया और हिंसक रहा था।

फिलहाल पुलिस ने वो फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिया है जिसमें अरमान और सोफिया झगड़ा करते नजर आ रहे हैं। सोफिया की शिकायत के आधार पर अरमान के खिलाफ आईपीसी की धारा 324 – मारपीट के दौरान खतरनाक चीज से जख्मी करने, धारा 504 – जानबूझकर बेइज्जत कर अपराध के लिए उकसाने और धारा 509 महिला के साथ अश्लील हरकत करने, अपशब्द कहने का मामला बनता है।

इन धाराओं में अरमान को मिल सकती है यह सजा

धारा 324- साधारण मारपीट के दौरान कोई किसी को घातक हथियार से जख्मी करता है, तो इस धारा के तहत मामला बनता है। इसमें शिकायती के बयान के आधार पर पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करती है। अगर अरमान इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम तीन साल कैद हो सकती है।

धारा 504- यह धारा जानबूझकर किसी का अपमान करने से जुड़ी है। इस धारा के तहत अगर अरमान दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें दो साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं।

धारा 509- अरमान पर धारा 509 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। ये धारा किसी महिला के साथ अश्लील हरकत करने और उसे अपशब्द कहने से जुड़ी है। अगर अरमान इसके तहत दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें एक साल तक की सजा हो सकती है।