आरक्षण पर न्यायपालिका की व्यवस्था का भाजपा ने किया स्वागत

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फर्रुखाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है| अदालत के आदेश को भाजपा अपनी जीत बता रही है| भाजपा सामाजिक न्याय मोर्चा के संरक्षक पूर्व विधायक सुशील शाक्य ने पत्रकार वार्ता कर पार्टी का रुख साफ़ किया|
BJP SUSHEEL SHAKYA
ज्ञात हो की कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिन वर्गों को समुचित आरक्षण मिल चुका है उनका आरक्षण बंद करने का आदेश किया था|
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण अंतरिम फैसले में कहा है कि राज्य सरकार आरक्षित वर्ग की उन जातियों को आरक्षण जारी न रखे जिनका सिविल सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया है। इसके साथ ही अदालत ने प्रदेश में चल रही 41,610 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कर चुकी जातियों के आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अनुच्छेद 16 [4] के अंतर्गत चयन व नियुक्ति में आरक्षण के संबंध में सरकार कोई स्पष्टीकरण या परिवर्तन करना चाहती है तो वह अदालत के समक्ष अर्जी दे सकती है। राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।

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पत्रकार वार्ता में सामाजिक न्याय मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुभाष वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष भूदेव राजपूत, चुनाव प्रबंधन के सह प्रदेश संयोजक कुलदीप दुबे, मीडिया प्रभारी दिलीप भरद्वाज और रणवीर सिंह मौजूद रहे|