अदालत ने किया राहुल गांधी पर एक हजार रुपये जुर्माना

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rahul gandhiतीन बार समन भेजने पर भी पेश न होने पर चंडीगढ़ में जिला अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर एक हजार रुपये जुर्माना किया है। साथ ही उन्हें दस्ती नोटिस जारी कर खुद पेश होकर जवाब देने को कहा गया है।
अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। राहुल गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश की चुनाव रैली में यूपी के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के खिलाफ जिला अदालत में एक याचिका विचाराधीन है। यह याचिका 11 नवंबर 2011 को ग्लोबल ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन अरविंद ठाकुर और अखिल भारतीय यादव समाज के अध्यक्ष अधिवक्ता शिवमूर्ति यादव ने दायर की थी।
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शिवमूर्ति स्वयं भी यूपी के जिला सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान रोजगार के लिए यूपी के लोगों के पलायन को लेकर सख्त टिप्पणी की थी।
याचियों की दलील थी कि मजदूरी करने वालों की तुलना भीख मांगने वालों से कर मेहनतकश लोगों के दिल को ठेस पहुंचाई गई। वकील अरविंद ठाकुर ने बताया कि बुधवार को भी राहुल गांधी पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने उन्हें जुर्माना लगाते हुए अगली बार खुद पेश होने के लिए दस्ती समन जारी किए हैं।
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