भ्रष्टाचार के मामले में बसपा सरकार के पूर्व मंत्री, उनके बेटे और 14 अधिकारियों समेत 23 लोगों पर शिकंजा कस गया है। पशु चिकित्सालयों के निर्माण में हुए घोटाले में आगरा की विजीलेंस ने पूर्व मंत्री अवधपाल, उनके पुत्र रणजीत सिंह, 14 अधिकारियों और सात ठेकेदारों को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया। विजीलेंस ने इन सभी के विरुद्ध गुरुवार को चार जिलों के नौ थानों में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया है।
बसपा सरकार में मंत्री रहे अवधपाल पर पशु चिकित्सालयों के निर्माण में नियमों को ताक पर रखकर घोटाला करने के आरोप थे। शासन ने आगरा विजीलेंस को पूर्व मंत्री पर लगे आरोपों की जांच सौंपी थी। एसपी विजीलेंस राजेंद्र सिंह के निर्देशन में इंस्पेक्टर अभय सिंह ने पूर्व मंत्री पर लगे आरोपों की जांच की। इसमें एटा के थाना जैथरा में केसरपुर और अंगरैया में पशु चिकित्सालयों के निर्माण का टेंडर पूर्व मंत्री के अपने पुत्र रणजीत सिंह देने की पुष्टि हुई। जांच में पूर्व मंत्री उनके बेटे रणजीत सिंह, 14 अधिकारी और सात ठेकेदार भ्रष्टाचार के आरोपी पाए गए। विजीलेंस ने गुरुवार को इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
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यह हैं नौ मुकदमे
एटा
थाना जैथरा: विजीलेंस ने दो मुकदमे दर्ज कराए हैं। इनमें पूर्व मंत्री अवधपाल, उनके पुत्र रणजीत सिंह के अलावा सहायक परियोजना प्रबंधक आरके पाल, ओमकार सिंह अवर अभियंता उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी केसरपुर और अंगरैया। पर मुकदमा दर्ज।
कोतवाली देहात: आरके पाल सहायक परियोजना प्रबंधक, ओमकार सिंह और राम अवध सिंह, अवर अभियंता उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी हरी सिंह पुर, ठेकेदार कृष्णवीर सिंह मैसर्स अमर एंड संस। थाना रिजौर: आरके पाल सहायक निदेशक परियोजना, राम अवध सिंह अवर अभियंता, तत्कालीन चिकित्साधिकारी रजकोट और ठेकेदार महेशचंद।
फीरोजाबाद
थाना सिरसागंज: सजीवन लाल सहायक परियोजना प्रबंधक, मैनेजर प्रसाद अवर अभियंता, तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय करहरा और ठेकेदार मदन सिंह मैसर्स शिवम इंटरप्राइजेज।
मैनपुरी
थाना कुरावली: दो मुकदमे दर्ज किये गए हैं। इनमें सजीवन लाल सहायक परियोजना प्रबंधक, मैनेजर प्रसाद, तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी खीरिया पीपल और पथरौआ, ठेकेदार राम प्रकाश शाक्य और सुरेंद्र सिंह आरोपी हैं।
फर्रुखाबाद
थाना कम्पिल और शमसाबाद: आरके पाल सहायक परियोजना प्रबंधक, राम अवध सिंह अवर अभियंता, ठेकेदार नेपाल सिंह तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय, तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी उलियापुरा, ठेकेदार देवेंद्र सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।
यह हैं मुकदमों की धारा
आइपीसी की धारा 409, 420, 120बी, एवं 13 (1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988।