FARRUKHABAD : अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण के क्रम में एक नया पेंच शामिल हो गया है। जो अध्यापक व अध्यापिकायें स्थानांतरण से पहले पदोन्नति पा चुके हैं उनका स्थानांतरण आदेश उसी स्थिति में स्वीकार किया जायेगा जब वे पदावनति स्वीकार कर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर लिखकर देंगे।
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विदित हो कि अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण से पूर्व जनपद के शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक के पद पर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पद पर वरीयता के आधार पर पदोन्नति किया गया था। लेकिन उसके बाद उन शिक्षकों ने भी अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन कर दिये जो पदोन्नति पा चुके हैं। शासन द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत करा दिया गया है कि ऐसे शिक्षक जो पदोन्नति पा चुके हैं वह अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण पर नहीं जा सकेंगे। ऐसे शिक्षक तभी स्थानांतरण पर जा सकेंगे जब वह पदावनति स्वीकार कर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपना पुराना वेतन लेने की बात स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही सेवा पुस्तिका में भी दर्ज कराना होगा।
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