फर्रुखाबाद: सर्वोच्च न्यायालयकी ओर से दोषी ठहराए गए या जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के फैसला चूंकि आदेश की तिथि से लागू होना है, इस लिये इस आदेश का प्रभाव नगर विधायक विजय सिंह की विधानसभा की सदस्यता या उनके आगामी चुनावों में प्रत्याशी बनने पर नहीं पड़ेगा।
[bannergarden id=”11″]सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खबरे मीडिया में आने के बाद शहर में दिन भर नगर विधायक विजय सिंह को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहा। गली मोहल्लों और चाय की दुकानों पर इसको लेकर चर्चा रही। कुछ समाचार पत्रों ने भी स्थिति को स्पष्ट करने के स्थान पर भ्रम को हवा दे डाली। परंतु जानकारों की मानें तो चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन आदेश की तिथि के बाद दोषी ठहराये जाने वाले नेताओं पर पड़ना है इस लिये इस निर्णय का प्रभाव विजय सिंह पर नहीं पड़ने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विधायक विजय सिंह को सीबीआई की अदालत ने भाजपा नेता बृह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में 120-बी का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके सापेक्ष विजय सिंह की याचिका पर उच्चन्यायालय ने फिलहाल सजा को निलंबित कर रखा है, और अपील की सुनवाई अभी हाईकोर्ट में लंबित है।
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